
What is Article 16 in Indian Constitution | संविधान के अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है
लोक नियोजन में अवसर की समता :– संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है। इसमें यह कहा गया है कि-
(1) राज्य के अधीन किसी नियोजन अथवा पद के विषय में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म-स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा तथा न. उससे विभेद किया जायेगा। (संविधान का अनुच्छेद 16)
(2) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। इन दोनों ही उपबंधों से यह स्पष्ट है कि नियोजन अथवा नियुक्ति के विषय में केवल महिला होने के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जायेगा नियुक्ति तथा नियोजन विषयक ऐसी कोई अयुक्तियुक्त शर्त भी अधिरोपित नहीं की जा सकेगी जो किसी को केवल महिला होने के आधार पर नियोजन अथवा नियुक्ति से वंचिन कर दे।
इस संबंध में एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा, का एक महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले में एयर इण्डिया के उस नियम की वैधता को चुनौती प्रदान की गयी जिसके अधीन विमान सेवा परिचारिकाओं को 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने अथवा उनके प्रथम बार गर्भवती हो जाने पर उन्हें सेवा निवृत्त करने का उपबंध था। इस नियम को यह कहते हुए चुनौती प्रदान की गयी कि यह व्यवस्था पुरुषों पर लागू नहीं होने से अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 का अतिक्रमण करती है।
उच्चतम न्यायालय ने इन शर्तों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने इसे विभेदकारी मानते हुए कहा कि पुरुषों को 45 वर्ष की आयु में तथा महिला को 35 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त करना एक मनमानी व्यवस्था है क्योंकि 35 वर्ष की आयु के बाद परिचारिकाओं की सेवा अवधि में वृद्धि करना या न करना प्रबंध निदेशक की इच्छा पर निर्भर करता था। लेकिन इसी मामले में उस व्यवस्था को संवैधानिक करार दिया गया जो परिचारिकाओं की सेवा में प्रवेश के 4 वर्षो के भीतर विवाह न करने का उपबंध करती थी। न्यायालय ने कहा- यह परिचारिकाओं के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण दोनों दृष्टियों से लाभकारी है।
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